तो क्या बच जाएगा दिल्ली गैंगरेप का सबसे बड़ा आरोपी?
क्या दिल्ली गैंगरेप का सबसे बड़ा आरोपी अदालत में बच सकता है। क्या बहादुर लड़की पर जानलेवा बर्बरता अपनाने वाले को सख्त सजा नहीं मिल सकेगी। क्या कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर वो दो साल बाद छुट्टा घूमेगा। अगर जल्द ही बलात्कार से जुड़ा कानून न बदला गया तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि दिल्ली गैंगरेप के 6 आरोपियों में एक खुद को नाबालिग बता रहा है।
उसका दावा है कि उसकी उम्र 17 साल 9 महीने है। यानी वो 18 साल से कम है और बलात्कार या कत्ल के मामलों में किसी नाबालिग को अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। अगर उसकी उम्र 17 साल से अधिक और 18 से कम है तो उसे अधिकतम 2 साल तक बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है। नाबालिग को वैसे भी जेल नहीं भेजा जा सकता।
हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि 23 साल की बहादुर लड़की को चलती बस में सामूहिक बलात्कार और फिर लोहे की जंग लगी रॉड से यौन शोषण और टॉर्चर करने में इस नाबालिग ने ही सबसे अहम रोल निभाया। उसी ने बर्बरता की सारी हदें लांघीं। सूत्रों का साफ कहना है कि ये वो इंसान है जो भले ही नाबालिग हो लेकिन उसने काम राक्षसों का किया। लड़की को टॉर्चर करने का सबसे जघन्य अपराध उसके सिर है।
http:// khabar.ibnlive.in.com/news/ 88989/1
क्या दिल्ली गैंगरेप का सबसे बड़ा आरोपी अदालत में बच सकता है। क्या बहादुर लड़की पर जानलेवा बर्बरता अपनाने वाले को सख्त सजा नहीं मिल सकेगी। क्या कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर वो दो साल बाद छुट्टा घूमेगा। अगर जल्द ही बलात्कार से जुड़ा कानून न बदला गया तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि दिल्ली गैंगरेप के 6 आरोपियों में एक खुद को नाबालिग बता रहा है।
उसका दावा है कि उसकी उम्र 17 साल 9 महीने है। यानी वो 18 साल से कम है और बलात्कार या कत्ल के मामलों में किसी नाबालिग को अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। अगर उसकी उम्र 17 साल से अधिक और 18 से कम है तो उसे अधिकतम 2 साल तक बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है। नाबालिग को वैसे भी जेल नहीं भेजा जा सकता।
हालांकि, पुलिस सूत्रों का कहना है कि 23 साल की बहादुर लड़की को चलती बस में सामूहिक बलात्कार और फिर लोहे की जंग लगी रॉड से यौन शोषण और टॉर्चर करने में इस नाबालिग ने ही सबसे अहम रोल निभाया। उसी ने बर्बरता की सारी हदें लांघीं। सूत्रों का साफ कहना है कि ये वो इंसान है जो भले ही नाबालिग हो लेकिन उसने काम राक्षसों का किया। लड़की को टॉर्चर करने का सबसे जघन्य अपराध उसके सिर है।
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