पहली बार नियमों का उल्लंघन :
10 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल
अगर किसी सेलिब्रेटी ने भ्रामक विज्ञापन में काम किया तो अब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही 50 लाख रूपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है और इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल किए जाने की तैयारी है।
जानकारी के मुताबिक समिति ने पहले से प्रस्तावित तीन साल की सजा को बढ़ाकर पांच साल करने और भारी-भरकम जुर्माने की सिफारिश की है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये प्रस्तावित सिफारिशें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल कर ली गईं तो ब्रैंड एंबेसेडर्स को कोई भी कॉन्ट्रेक्ट साइन करने से पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन सिफारिशों को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
5 साल तक खानी पड़ सकती है जेल की हवा
तेलुगू देशम पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने यह सिफारिशें विज्ञापनों में किए जाने वाले झूठे दावों पर नकेल कसने के लिए की हैं।
खबरों के मुताबिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन दूसरी बार में 50 लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल की जेल हो सकती है।
राजस्थान पञिका के अनुसार <
10 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल
अगर किसी सेलिब्रेटी ने भ्रामक विज्ञापन में काम किया तो अब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही 50 लाख रूपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है और इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल किए जाने की तैयारी है।
जानकारी के मुताबिक समिति ने पहले से प्रस्तावित तीन साल की सजा को बढ़ाकर पांच साल करने और भारी-भरकम जुर्माने की सिफारिश की है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये प्रस्तावित सिफारिशें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल कर ली गईं तो ब्रैंड एंबेसेडर्स को कोई भी कॉन्ट्रेक्ट साइन करने से पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन सिफारिशों को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
5 साल तक खानी पड़ सकती है जेल की हवा
तेलुगू देशम पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने यह सिफारिशें विज्ञापनों में किए जाने वाले झूठे दावों पर नकेल कसने के लिए की हैं।
खबरों के मुताबिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन दूसरी बार में 50 लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल की जेल हो सकती है।
राजस्थान पञिका के अनुसार <
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