हरियाणा सरकार ने श्रीमती भारती अरोड़ा, आई.पी.एस. को गौ हत्या एवं गौ तस्करी की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी जिलों में गठित विशेष दलों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। श्रीमती भारती अरोड़ा का मुख्यालय जिला गुडग़ांव के भोंडसी में होगा।
उन्होंने बताया कि इन पुलिस दलों में 62 गैर-राजपत्रित अधिकारी (एनजीओ) और 224 अन्य रैंक के पुलिसकर्मी (ओआरपी) तैनात किये गए हैं, जिनका निरीक्षण जिलों में निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस ने लोगों को गौवध या तस्करी की घटनाओं की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हैल्पलाइन नं. 8284030455 शुरू किया है । यह हैल्पलाइन चौबीसों घंटे खुली है। उन्होंने बताया कि इस हैल्पलाइन पर दी गई जानकारी पुलिस अधिकारियोंं तक पहुँचाई जाएगी जो इस कार्य के लिए गठित विशेष दलों को क्षेत्र में भेजेंगे।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी से 30 अप्रैल, 2016 तक की अवधि के दौरान पशु अत्याचार रोकथाम अधिनियम, 1960 के तहत 307 मामले दर्ज किये गये हैं। इसी प्रकार, पंजाब गौ वध निषेध अधिनियम ,1955 के तहत 85 मामले दर्ज किये गए हैं। इसी अवधि के दौरान, इन अधिनियमों के तहत 191 गायों को छुड़वाया गया और 446 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि गत वर्ष राज्य सरकार ने हरियाणा गौ संरक्षण और गौसंवर्धन अधिनियम पारित किया है जिसके तहत गौ हत्या के मामले में 10 साल के कारावास का प्रावधान है।
No comments:
Post a Comment