प्रणय राय की अब उल्टी गिनती शुरू...
वामपंथी प्रोपागंडा न्यूज चैनल एनडीटीवी और उनके मालिक प्रणय राय तथा राधिका राय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन पर कर चोरी के मामले में काले बादल मंडराने लगे हैं
आखिरकार एनडीटीवी, उसके संस्थापक प्रणय राय और राधिका राय के खिलाफ आय कर विभाग ने कर चोरी के आरोप में आपराधिक केस चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आय कर विभाग ने एनडीटीवी को 800 करोड़ रुपये की कर चोरी करने तथा प्रणय राय और राधिका राय को व्यक्तिगत तौर पर 30 करोड़ रुपये की कर चोरी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आय कर विभाग के अनुसार आपराधिक अभियोग कानून के तहत कर चोरी के अपराध में सात साल तक जेल की सजा का प्रावधान है।
इस मामले को दबाने के लिए प्रणय राय ने कई जतन किए। लुटियंस दिल्ली के हर दरवाजे को वह खटखटा चुके हैं ताकि किसी तरह भी उनका यह मामला दब जाए। उन्होंने अपनी फाइल देखने वाले आय कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले करवाने के लिए वित्त मंत्रालय को भी साधने का प्रयास किया। यहां तक कि वित्त मंत्रालय में अपने कुछ धूर्त अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने एनडीटीवी केस के आकलन अधिकारी का भी तबादला करा दिया। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को इस मामले से हटा कर कमजोर अधिकारियों को इसमें लगाया था, जिनका काम मामले को लटकाना भर था।
डॉ सुब्रहमनिययन स्वामी ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से की थी, जिसके बाद पीएम ने कड़ा कदम उठाया और पुराने अधिकारियों को इस केस में फिर से दायित्व दिया।, वित्त मंत्रालय के शीर्षस्थ अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डांट पड़ी है, जिसके बाद मामला देखने वाले महत्वपूर्ण अधिकारियों को उनका पुराना दायित्व सौंप दिया गया है। इसके बाद ही एनडीटीवी और उसके प्रमोटरों प्रणय राय व राधिका राय पर आपराधिक मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरु हो सकी है।
36 पृष्ठों के कारण बताओ नोटिस के मुताबिक उन्हें आय कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत धारा 276 सी, 277, 278 और 278 बी के उल्लंघन का सामना करना होगा। इन पर झूठा विवरण, गलत रिटर्न दाखिल करने के अलावा कर योग्य आय छिपाने के भी आरोप लगाए गए हैं।
पीगुरु में प्रकाशित स्टोरी के मुताबिक प्रणय राय की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें अब आपाराधिक मामलों का सामना करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आरोप पत्र दाखिल होगा उन्हें अपनी जमानत लेनी होगी।
Sandeep Deo.
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