पान मसाले को खतरनाक पाया गया है लैब टेस्टिंग में...
यदि आप भी खाते थे तो सावधान हो जाएं
आजकल लोग रजनीगंधा पान मसाले को खाना अपना शौक समझते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते की यही पान मसाला उनकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इसलिए लोगों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए रजनीगंधा पान मसाले को आज चमोली की खाद्य सुरक्षा अदालत ने 'अनसेफ ब्रांड' घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इसका उत्पादन करने वाली कंपनी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ये फैसला 30 अक्टूबर को जारी किया था, जिसके बाद इस फैसले को आज सार्वजनिक किया है। अदालत ने अपने फैसले मे रजनीगंधा पान मसाले में हानिकारक रसायन मेग्नेशियम कार्बोनेट तथा हानिकारक रंग कारमोइजीन पाए जाने के बाद ये फैसाल सुनाया है। अदालत ने पान मसाले के उत्पादक मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड पर चार लाख तथा चमोली नगर में इस उत्पाद के खुदरा विक्रेता मैसर्स मेहरवाल एजेन्सी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड लगाया।
चमोली नगर में रजनीगंधा ब्रांड का पान मसाला बेच रहे मैसर्स मेहरवाल एजेन्सी की दुकान से सितंबर 2014 में इस पान मसाले के नमूने लिये थे। इन नमूनों को राज्य की रूद्रपुर स्थित खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था जहां पान मसाले के नमूने असुरक्षित पाये गये थे। जिसके बाद राजकीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला रूद्रपुर और पुणे की खाद्य विश्लेषक रैफरल प्रयोगशाला में प्रतिबंधित रसायन पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी थी।
यदि आप भी खाते थे तो सावधान हो जाएं
आजकल लोग रजनीगंधा पान मसाले को खाना अपना शौक समझते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते की यही पान मसाला उनकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इसलिए लोगों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए रजनीगंधा पान मसाले को आज चमोली की खाद्य सुरक्षा अदालत ने 'अनसेफ ब्रांड' घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इसका उत्पादन करने वाली कंपनी पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ये फैसला 30 अक्टूबर को जारी किया था, जिसके बाद इस फैसले को आज सार्वजनिक किया है। अदालत ने अपने फैसले मे रजनीगंधा पान मसाले में हानिकारक रसायन मेग्नेशियम कार्बोनेट तथा हानिकारक रंग कारमोइजीन पाए जाने के बाद ये फैसाल सुनाया है। अदालत ने पान मसाले के उत्पादक मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड पर चार लाख तथा चमोली नगर में इस उत्पाद के खुदरा विक्रेता मैसर्स मेहरवाल एजेन्सी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड लगाया।
चमोली नगर में रजनीगंधा ब्रांड का पान मसाला बेच रहे मैसर्स मेहरवाल एजेन्सी की दुकान से सितंबर 2014 में इस पान मसाले के नमूने लिये थे। इन नमूनों को राज्य की रूद्रपुर स्थित खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था जहां पान मसाले के नमूने असुरक्षित पाये गये थे। जिसके बाद राजकीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला रूद्रपुर और पुणे की खाद्य विश्लेषक रैफरल प्रयोगशाला में प्रतिबंधित रसायन पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी थी।
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