गुजरात में गौहत्या पर सख्त कानून, होगी उम्रकैद की सजा
गौहत्या के लिए उम्रकैद की सजा का कानून बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार के गौ रक्षा कानून में संशोधन के बाद ये नया कानून बना है।
गुजरात विधानसभा में गौहत्या और बीफ के ट्रांसपोर्ट को लेकर गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया है। जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सजा तक होगी। गाय की तस्करी करनेवालों को दस साल की सजा का प्रावधान नए कानून में है। गौहत्या के लिए उम्रकैद की सजा का कानून बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार के गौ रक्षा कानून में संशोधन के बाद ये नया कानून बना है।
गौहत्या के लिए उम्रकैद की सजा का कानून बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार के गौ रक्षा कानून में संशोधन के बाद ये नया कानून बना है।
गुजरात विधानसभा में गौहत्या और बीफ के ट्रांसपोर्ट को लेकर गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया है। जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सजा तक होगी। गाय की तस्करी करनेवालों को दस साल की सजा का प्रावधान नए कानून में है। गौहत्या के लिए उम्रकैद की सजा का कानून बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार के गौ रक्षा कानून में संशोधन के बाद ये नया कानून बना है।
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