जालंधर में अब गाय का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, लावारिस मिलने पर होगी कार्रवाई
जालंधर में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गायों को गाड़ियों में ले जाने और ले आने पर पाबंदी की घोषणा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में जिन लोगों के पास गौधन है उन्हें पशुपालन विभाग में उसका पंजीयन कराना जरूरी है।
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जालंधर गौ मालिकों को जिला पशुपालन विभाग में अपने गायों का अब पंजीयन कराना होगा धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गौधन की ढुलाई पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी आठ जनवरी से सात मार्च तक प्रभावी रहेगी।
जालंधर में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गायों को गाड़ियों में ले जाने और ले आने पर पाबंदी की घोषणा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में जिन लोगों के पास गौधन है उन्हें पशुपालन विभाग में उसका पंजीयन कराना जरूरी है।
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जालंधर गौ मालिकों को जिला पशुपालन विभाग में अपने गायों का अब पंजीयन कराना होगा धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गौधन की ढुलाई पर पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी आठ जनवरी से सात मार्च तक प्रभावी रहेगी।
ऐसा ही कानून पुरे महारास्ट्र राज्यमें आना चाहिए।
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