विदेशी सहायता की जानकारी नहीं दे रहे 3,768 NGOs को नोटिस......!!!
गृह मंत्रालय ने विदेशी सहायता से संबंधित बैंक खातों का ब्योरा नहीं दे रहे गैरसरकारी संगठनों को नोटिस जारी कर कानूनी कारवाई का सामना करने की चेतावनी दी है। साथ ही सरकार ने देश भर में पंजीकृत उन 3,768 गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों (NGO) को मिल रही विदेशी सहायता को एक ही बैंक खाते में जमा कराने और इसका ब्योरा सरकार को मुहैया कराने का निर्देश दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि नियमानुसार विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे एनजीओ को विदेशी सहायता नियमन कानून (FCRA) के तहत पंजीकरण कराना, एक ही बैंक खाते में विदेशी सहायता प्राप्त करना और इस खाते को प्रमाणित कराना अनिवार्य होता है।
मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुकेश मित्तल ने बताया कि सभी संगठनों को उनके विदेशी सहायता खातों को प्रमाणित कराने, खाते का विवरण, बैंक शाखा और खाता नंबर आदि जानकारी देने को कहा गया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार फेरा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए पिछले 3 साल में 10 हजार एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर चुकी है। ये सभी संगठन फेरा के तहत अपने सालाना आय-व्यय के ब्योरे को सरकार को मुहैया कराने में नाकाम रहे जबकि फेरा के उल्लंघन के दोषी पाए गए 1,300 से अधिक एनजीओ के पंजीकरण का नवीनीकरण आवेदन खारिज कर दिया गया है।
इसके अलावा करीब 6,000 एनजीओ को मंत्रालय ने कोर बैंकिंग सुविधा वाले बैंक खाते खुलवाने का निर्देश देते हुए इन्हें बैंक खातों का विवरण देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने यह कार्रवाई उस रिपोर्ट के आधार पर की है, जिसमें कहा गया है कि अधिकांश संगठनों ने सहकारी या ऐसे सरकारी बैंकों में खाते खुलवाए हैं जिनमें इंटरनेट आधारित कोर बैंकिंग सुविधा नहीं है। सभी एनजीओ को खाते प्रमाणित कराने का निर्देश देते हुए मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं कर पाने वाले संगठनों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। मंत्रालय ने विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे संगठनों से अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी जमा कराने को कहा है। ऐसे सभी संगठनों को हर वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 9 महीने के भीतर आय-व्यय के ब्योरे के साथ ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है।
No comments:
Post a Comment